सरकार, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए पिछली सीट को लेकर भी सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली (Seat Belt Alarm System) को अनिवार्य करने की योजना बना रही है. साथ ही अब पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर भी जुर्माना अनिवार्य होगा. यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कही है. वर्तमान में सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है.
अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाना जेब पर पड़ेगा भारी, जुर्माना हो रहा अनिवार्य
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