अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाना जेब पर पड़ेगा भारी, जुर्माना हो रहा अनिवार्य

अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाना जेब पर पड़ेगा भारी, जुर्माना हो रहा अनिवार्य

सरकार, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए पिछली सीट को लेकर भी सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली (Seat Belt Alarm System) को अनिवार्य करने की योजना बना रही है. साथ ही अब पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर भी जुर्माना अनिवार्य होगा. यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कही है. वर्तमान में सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है.

गडकरी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के एक कार्यक्रम में कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए. मिस्त्री कार की पिछली सीट पर ही बैठे थे. जुर्माना मिनिमम 1000 रुपये

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